नई दिल्ली, 16 जून 2026।
नई दिल्ली के नानकपुरा स्थित दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वूमेन एंड चिल्ड्रेन (SPUWAC) के कॉन्फ्रेंस हॉल में, दिल्ली पुलिस के आधिकारिक आदेश के अनुपालन में एनसीआईबी दिल्ली इकाई की स्टेट डायरेक्टर एडवोकेट राम्या वर्मा द्वारा बाल कल्याण संबंधी विधानों पर एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई।
यह कार्यशाला जिला स्तरीय चाइल्ड वेलफेयर पुलिस अधिकारियों (CWPOs) एवं SPUWAC के अन्वेषण अधिकारियों के लिए आयोजित की गई, जिसमें पॉक्सो अधिनियम, 2012 (POCSO Act), किशोर न्याय अधिनियम, 2015, बाल विवाह निषेध कानून तथा बाल श्रम संबंधी विधानों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही जांच, बचाव, पुनर्वास, अभियोजन, अनिवार्य रिपोर्टिंग, पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण एवं विभिन्न एजेंसियों के समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई।
कार्यशाला संवादात्मक रही, जिसमें अधिकारियों ने अपने व्यावहारिक अनुभव साझा किए और बाल संरक्षण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियों एवं उनके समाधान पर विचार-विमर्श किया। 
इस पहल ने पुलिस अधिकारियों की कानूनी समझ को सुदृढ़ करने तथा बाल संरक्षण तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।



